पश्चिम कर्बियांगलॉन्ग के डिप्टी कमिश्नर के तरफ से नोटिस जारी हुई है की कौन सी दुकानें खुली रहेंगी कौन से दुकानें बंद रहेंगी लॉक डाउन के भीतर।
" पश्चिम कर्बियांगलॉन्ग असम "
पश्चिम कार्बी आंगलोंग के डिप्टी कमिश्नर के तरफ से नोटिस जारी की गई है लॉक डाउन के अंदर कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौनसी बंद रहेंगी आज हम आपको अस्पष्ट रुप से बताएंगे आप नोटिस को तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं आप पहले तस्वीर देख लीजिए फिर इसके टर्म और कंडीशन रूल और रेगुलेशन के बारे में आपको बताएंगे।
यह नोटिस 28 अप्रैल 2020 को जारी की गई है इस नोटिस में साफ-साफ लिखा गया है पहले लाइन में
1--- ग्रामीण इलाकों की दुकानें ध्यान दीजिएगा ग्रामीण इलाकों की दुकानें जो किराने से रिलेटेड है संबंधित है खाद्य सामग्री से संबंधित है वह सुबह 8:00 बजे से शाम के 5:00 बजे तक पूरे सप्ताह खुले रहेंगे सहरी दुकाने बंद रहेंगे।
2--- खाद्य सामग्री के वाहन को पास दिया जाएगा उनमें सिर्फ दो व्यक्ति का होना अनिवार्य होगा इससे ज्यादा व्यक्ति को होने से वाहन को तुरंत सेल में कर दिया जाएगा तो खाद्य सामग्री के वाहन चलेंगे लोक डाउन के अंदर।
3--- सभी ग्रामीण इलाकों के कामकाज चालू रहेंगे आप काम काज कर सकेंगे ग्रामीण इलाकों की कार्यों को रोका नहीं जाएगा चाहे वह प्राइवेट हो या फिर कोई भी कार्य हो।
4--- सभी खरीदारी एवं बिजनेस से रिलेटेड संबंधित बैठलअंशु ,डॉनका ,हामरिंग ,की व्यवस्थाएं ओपन रहेंगे
5--- शहरों के सप्ताहिक बाजार या ग्रामीण सप्ताहिक ब्रजार पहले के जैसे बंद रहेंगे सप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
6--- शहरों एवं ग्रामीण इलाकों के ब्यूटी पार्लर, एवं सैलून की दुकानें बंद रहेंगी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है कृपया इसका पालन करें।
" नियम और शर्त "
1--- सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस का प्रयोग कर ग्राहकों को खाद्य सामग्री की बिक्री करें विदाउट सोशल डिस्टेंस आपके दुकान को बंद किया जा सकता है।
2--- खाद्य सामग्री की दुकानों में अन्य किसी भी दुकानों में दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति का होना बाध्य है कृपया ध्यान रखें दुकानों में दो व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति ना रहे ।
3--- सभी खाद्य सामग्री एवं सभी किराने दुकानों में हाथ धोने की व्यवस्था है करना अनिवार्य है एवं सैनिटाइजर का उपयोग हैंड वॉश के रूप में करना अनिवार्य है अन्यथा आपके दुकान को बंद कर दिया जाएगा।
4--- अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य है अन्यथा आपके और आपका दुकान भी बंद किया जा सकता है।
5--- इस नियम और शर्त का पालन सभी क्षेत्र के एवं सभी व्यक्तियों को करना अनिवार्य है अन्यथा प्रशासन कड़े कदम उठाएगी।
" कोविड-19 "
कोरोनावायरस नामक महामारी से बचने के लिए भारत सरकार के सभी राज्यों में एवं जिला स्तरीय पर यह कदम उठाए गए हैं आप इन सब का पालन करें सरकार की मदद करें सरकार के सहयोग करें क्योंकि आप सहयोग करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे लॉक डाउन 3 मई 2020 तक है जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है इस पर अभी सभी राज्य के मंत्री चर्चा कर रहे हैं इससे संबंधित जानकारी आपको जल्द प्राप्त हो जाएगी नियम और शर्तों का पालन करें सरकार संबंधित व्यवसाय का सम्मान करें एवं लोगों की सहायता करें।
" दुकानदारों के लिए "
खाद्य सामग्री के दुकानदारों के लिए विशेष सूचना अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री का सामान ना भेजें और ना ही खरीदें इसकी शिकायत आप अपने नजदीकी थाना अध्यक्ष को कर सकते हैं एवं आपके प्रति कोई व्यक्ति शिकायत कर सकता है खाद्य सामग्रियों के मूल्य में बढ़ोतरी ना करें सरकार के नियम का पालन करें सरकार का सहयोग करें अन्यथा आपके ऊपर कड़े कदम उठाए जाएंगे जो आपके लिए चिंता का विषय बनेगा कृपया ध्यान दीजिए गा अधिक मूल्यों में विक्रेता ना करें यह सरकार का नियम है और इसे पालन करें।
" स्थानीय लोग पश्चिम कार्बी आंगलोंग "
खाद्य सामग्री के लिए स्थानीय लोग जब बाहर निकले अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें सामाजिक दूरी का पालन करें ।
तथा अपने डिप्टी कमिश्नर के नोटिस का पालन करें एवं आदेश का पालन करें और घरों से ना निकले विशेष एवं बेहद ही जरूरी कामों के लिए बाहर निकले अन्यथा बाहर ना निकले सरकार का सहयोग एवं नियम एवं शर्तों का पालन करें एवं सभी से भाईचारा बनाकर रखें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें।
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