ट्रेन में सफर के समय उचित बातों का ध्यान दें
जैसा की आप सभी को पता है भारत के लॉक डाउन की स्थिति में 15 स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी गई है चलाने को इस बीच ट्रेन में सफर करते वक्त उचित बातों का ध्यान देना। जैसे ट्रेन में पैंट्री सुविधा नहीं मिलेगी मतलब खानपान के सभी वस्तुए आपको खुद से ले जाने हैं। ट्रेन कुछ जगहों पर रुकेगी हालांकि जैसा आप जानते हैं यह राजधानी ट्रेन है। सभी कुछ ऐसी से लैस होगी कंफर्म टिकट वाले ही एंट्री पाएंगे। स्टेशन पर 1 घंटे पहले पहुंचे तब ताकि आपका जांच हो सके उसमें आप नेगेटिव आएंगे तो आपको ट्रेन में सफर करने की इजाजत मिलेगी।
1-- सोशल डिस्टेंंस का ध्यान दें
कृपया स्टेशन पर जाते समय कुछ बातों पर ध्यान दें जैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करें मुंह पर मार्क्स लगाकर जाए। खानपान की व्यवस्था खुद ले जाए आपकी जिम्मेदारी है। ट्रेन में बैठते समय लोगों से दूरी बना कर बैठे हैं किसी भी प्रकार की शिकायत होने से आरपीएफ के जवान से बात करें। सरकारी कर्मचारी आपको ट्रेन में मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे।
2-- खाने पीने की व्यवस्था
खाने पीने की व्यवस्था आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आपको बता दें ट्रेन में किसी भी प्रकार का खरीद एवं बिक्री का सामान नहीं मिलेगा आप खुद से अपना खाना और पानी लेकर जाए ताकि सफर के वक्त आपको किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
3--कंफर्म टिकट अनिवार्य
कृपया ध्यान दें आपके पास कंफर्म टिकट होना अनिवार्य है तत्काल या वेटिंग इस प्रकार की टिकट आपको मान या नहीं माने जाएंगे। 2 दिन देरी हो आपके यात्रा में लेकिन कंफर्म टिकट करा कर ही यात्रा करें।
4-- क्या आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है
नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सिंपल मोबाइल होता है ना कि स्मार्टफोन फिर उनकेेे पास आरोग्य सेतु एप हो सकता नहीं है। हालांकि केेे स्मार्टफोन प्रयोग करनेेे वाले लोगों आरोग्य सेतु के एप होना अनिवार्य है।
5-- कोविड-19 लक्षण होने पर यात्रा रद
कृपया ध्यान दें स्टेशन पर 1 घंटे पहले जाना अनिवार्य है तथा कोविड-19 की जांच करने के बाद ही ट्रेन में बैठने की इजाजत दी जाएगी। अगर आप मैं लक्षण पाए गए तो यात्रा रद कर दिया जाएगा।
6-- सरकार का फैसला सही है गलत है
जैसा कि हम सभी को पता है देश मेंं प्रवासी मजदूर बेहद कम पढ़े लिखे होत जिसके कारण ऑनलाइन सुविधाएं खुद से ग्रहण नहीं कर सकते। इस नीति को सरकार को बदलना चाहिए। सरकार को आईवीआर नंबर जारी करना चाहिए जिस पर प्रवासी मजदूर अपना जानकारी साझा कर सके।
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भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
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